रायगढ़, 2 अगस्त 2024/ प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अहम फैसला लेते हुए अब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र.20 सन 1959)की धारा 24 की उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदारों को जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनमें जिनमें भूमि स्वामी/ उसके पिता/ पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना है। इसी तरह कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना, भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना एवं भूमि के एक फसली/बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना शामिल है।

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