रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्यभर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, और क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसीकृत स्थलों पर मदिरा की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मदिरा की जब्ती और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे, और अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे। निर्देश के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।























