रायगढ़। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लेकर रायगढ़ पुलिस अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने कानूनी नजीर पेश करते हुए आरोपी चालक के खिलाफ ‘गैर इरादतन हत्या’ (धारा 105 BNS) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई ने उन वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया है जो बिना वैध लाइसेंस के सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ते हैं।
दो घरों के बुझ गए चिराग
घटना बीते रविवार, 10 मई की दोपहर की है। ग्राम तेतला अस्पताल के पास चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर ट्रक (क्रमांक CG 13 LA 1157) के चालक ने मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 11 BQ 4930) को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार महेश निषाद (25 वर्ष) और सोनू माली (25 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक ग्राम कांशीडीह (जिला सक्ती) के निवासी थे।
बिना लाइसेंस चला रहा था भारी वाहन
पुसौर थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने मामले की सूक्ष्म विवेचना की। जांच में पाया गया कि ट्रक चालक वजीम खान (27 वर्ष) के पास भारी वाहन चलाने का कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वाहन स्वामी (आरोपी के पिता) द्वारा मना किए जाने के बावजूद वह ट्रक लेकर व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों और टायर के स्किड मार्क्स से यह निष्कर्ष निकाला कि चालक को अपने कृत्य के घातक परिणामों का पूर्ण ज्ञान था।
क्यों बदली गई धारा?
सामान्यतः सड़क दुर्घटनाओं में धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) लगाई जाती है, जिसमें सजा के प्रावधान अपेक्षाकृत कम कड़े होते हैं। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना योग्यता और प्रशिक्षण के जानबूझकर जोखिम उठा रहा था। इसी ‘अपराधिक ज्ञान’ को आधार मानते हुए पुलिस ने इसे धारा 105 BNS (अपराधिक मानव वध) में तब्दील कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
“सड़क पर गाड़ी चलाना जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं”
“बिना वैध लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस का रुख बेहद सख्त रहेगा। भविष्य में भी ऐसे घातक हादसों में केवल उपेक्षा का मामला नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।”
शशि मोहन सिंह, एसएसपी, रायगढ़
पुलिस की अपील
प्रशासन ने वाहन मालिकों को भी सचेत किया है कि वे अपना वाहन किसी भी ऐसे व्यक्ति को न सौंपें जिसके पास वैध लाइसेंस न हो, अन्यथा वाहन स्वामियों पर भी कड़ी कानूनी गाज गिर सकती है।























