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खरसिया : कोठीकुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, अपनों ने ही ली थी तिहारू साहू की जान, अब पत्नी-बेटे-साली-साले को उम्रकैद

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रायगढ़।  जिले के खरसिया तहसील के बरगढ़ खोला क्षेत्र के जोबी चौकी अंतर्गत ग्राम कोठीकुंडा में तिहारू साहू की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों में कोई बाहरी नहीं, बल्कि तिहारू की अपनी पहली पत्नी, बेटा, साली और साला शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर उसी की जान ले ली, जिससे उनका खून का रिश्ता था।
चालान पेश होने के करीब एक साल के भीतर ही यह फैसला आ गया है।

कैसे हुई थी वारदात

मामला 7 जुलाई 2025 का है। तिहारू साहू अपनी दूसरी पत्नी सुकमति साहू के साथ मोटरसाइकिल से कोठीकुंडा होते हुए मसनिया कला जा रहे थे। रास्ते में बेटे विकास साहू के घर के सामने तिहारू की पहली पत्नी जानकी साहू ने लंबा बांस रखकर मोटरसाइकिल रुकवा दी और गाली-गलौज करने लगी। साथ मौजूद उसकी बहन जया साहू ने भी तिहारू के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान तिहारू का बेटा विकास साहू और साला भुनेश्वर साहू भी मौके पर पहुंच गए। चारों ने मिलकर तिहारू पर हमला बोल दिया। इस दौरान विकास साहू ने हाथ में मौजूद धारदार टांगी से अपने ही पिता पर वार कर दिया, जिससे तिहारू की आंख के ऊपर, भुजा, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आईं। यह घटना सुकमति साहू की शिकायत पर 9 जुलाई 2025 को पुलिस चौकी जोबी में दर्ज हुई थी।

इलाज के दौरान मौत, बदली धारा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी जोबी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर ने अपराध क्रमांक 373/2025 के तहत धारा 118(1), 126(2), 296, 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान 12 जुलाई 2025 को तिहारू साहू की मौत हो गई, जिसके बाद मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।विवेचना अधिकारी लक्ष्मी नारायण राठौर ने सभी अहम गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल से जुड़े भौतिक साक्ष्य जुटाए।

एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने के भीतर, 8 सितंबर 2025 को अदालत में चालान पेश कर दिया गया था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी पाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की। एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा समंस एवं वारंट की समयावधि में तामीली के संबंध में लगातार निर्देश दिए गए हैं।

दोषसिद्ध आरोपी

  • जानकी साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा। तिहारू की पहली पत्नी।
  • विकास साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा। तिहारू का बेटा।
  • भुनेश्वर साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी तिउर, थाना खरसिया। तिहारू का साला।
  • जया साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भागोड़ीह, थाना खरसिया, वर्तमान पता तिउर। तिहारू की साली।
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विवेचक – ASI एल. एन. राठौर

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विकास पाण्डेय

एडिटर - वेब एवं डिजिटल

विकास पाण्डेय अक्टूबर 2021 से 'केलो प्रवाह' के साथ जुड़े हैं और डिजिटल विंग के संचालन एवं संपादन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के प्रमुख घटनाक्रम, जनहित के मुद्दों और स्थानीय सरोकारों पर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने RIG24 मीडिया नेटवर्क से पत्रकारिता की शुरुआत की और इसी दौरान BJMC की डिग्री हासिल की।

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