रायगढ़। पुसौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को दुष्कर्म, BNS (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है।
क्या था मामला?
मामला 2 जुलाई 2025 को प्रकाश में आया, जब बालिका के पिता ने पुसौर थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 28 जून की रात खाना खाने के बाद सब सो गए थे, लेकिन 29 जून की सुबह उनकी बेटी घर पर नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का संदेह जताया। इस पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी।
आरोपी ने दिया था शादी का झांसा
लंबे समय की तलाश और जांच के बाद, पुलिस ने आखिरकार 30 सितंबर 2025 को अपहृत बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में बालिका ने खुलासा किया कि मनीष सारथी (31 साल), निवासी थाना पूंजीपथरा, उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने आरोपी मनीष सारथी के विरुद्ध दर्ज मूल अपराध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 87 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 विस्तारित की। यह सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं। थाना प्रभारी पुसौर, निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष सारथी को गिरफ्तार किया और उसके जघन्य कृत्य के लिए उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है। गुम हुई बालिका की दस्तयाबी और आरोपी की गिरफ्तारी में पूरी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।























