रायगढ़। प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप खपाने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे युवक को पुलिस ने अपने हत्थे चढ़ाते हुए उसके पास से 180 नग नशीली दवा जब्त की है। बरामद की गई दवा की कीमत लगभग 36 हजार रूपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उक्त मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा पुलिस को सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दियागढ़ के जंगल में एक युवक छिपकर बैठा है जो कि नशीली दवा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है।
इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा वाहन को दूर में खड़े कर घेराबंदी करते हुए एक सदिंग्ध युवक को हिरासत में लेकर पुछताछ की गई। युवक ने अपना नाम रमन चौहान पिता भोजराम चौहान (उम्र 22 वर्ष) निवासी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया थानांतर्गत डीपापारा बताया गया। वहीं रमन चौहान ने बताया कि उसने कक्षा 12 वीं तक पढ़ाई की है तथा मजदूरी का काम करता है। मजदूरी की तलाश करने कुछ दिनों पूर्व वह झारखंड चला गया था जहां गुमला, रांची में दो तीन सप्ताह मजदूरी किया लेकिन काफी कम मजदूरी मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी।
वहीं, मजदूरी कार्य के दौरान एक अन्य श्रमिक ने बताया कि गुमला के एक दवाई दुकान में कफ सिरप मिलता है जिसे लेकर बिक्री करोगे तो दोगुनी रकम मिल जायेगी और मजूदरी करना नहीं पड़ेगा। इस पर वह दो तीन दिन पहले शाम को दवाई दुकान में गया दुकानदार से नशीली दवाई ऑनरेक्स कफ सिरप 6 पेटी कुल 180 नग को एक सौ रूपया प्रति शीशी की दर कुल 18 हजार रूपए में खरीदी किया और कफ सिरप को दो कार्टून में भरकर बांध दिया उसके बाद दोनों कार्टुन को लेकर गुमला बस स्टैण्ड आया। बस स्टैण्ड से बस में गुमला से बैठकर जशपुर आया जशपुर से दूसरे बस में बैठकर दियागढ़ आ गया था।
वहीं दवा को दियागढ़ जंगल में ले जाकर छिपा कर उसे बिक्री करने के लिये ग्राहक का इंतजार कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी रमन चौहान के पास से नशीली दवा को जब्त करते हुए उसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।






















