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पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार, महिला संबंधी अपराध में घरघोड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पत्नी पर जानलेवा हमला
  • शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी के सिर और हाथों पर डंडे से किया प्राणघातक हमला
  • घायल आंगनबाड़ी सहायिका को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ किया गया रेफर
  • घरघोड़ा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा जब्त, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के तहत घरघोड़ा पुलिस ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी पर किया जानलेवा हमला
दिनांक 21 जून 2026 को आहता सत्यवती राठिया (30 वर्ष) के चचेरे भाई पवन राठिया (25 वर्ष), निवासी चौरंगा, थाना लैलूंगा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उसकी चचेरी बहन सत्यवती राठिया ग्राम देवगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत है तथा उसका पति इंद्रजीत राठिया राजमिस्त्री का काम करता है। सत्यवती राठिया अक्सर फोन पर पति द्वारा शराब के नशे में विवाद और मारपीट किए जाने की जानकारी देती थी, जिस पर परिजनों द्वारा कई बार समझाइश दी गई, किंतु आरोपी की आदतों में सुधार नहीं हुआ।

सिर और दोनों हाथों पर डंडे से हमला, गंभीर हालत में रायगढ़ रेफर
21 जून की दोपहर सूचना मिलने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा पहुंचे, जहां सत्यवती राठिया का उपचार चल रहा था। घायल महिला ने बताया कि दोपहर लगभग 1 बजे उसका पति इंद्रजीत राठिया शराब पीने के लिए पैसे मांगने घर आया था। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और बांस के डंडे से सिर एवं दोनों हाथों पर प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद महिला को प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में आरोपी इंद्रजीत राठिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/2026 धारा 119(1), 296, 351(3), 109(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी, डंडा बरामद
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा एएसआई खेमराज पटेल के नेतृत्व में टीम गठित कर ग्राम देवगढ़ रवाना किया गया। पुलिस टीम ने गवाहों से पूछताछ कर आरोपी इंद्रजीत राठिया पिता पंचराम राठिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम देवगढ़ बाजारपारा, थाना घरघोड़ा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली, जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश—
“महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू प्रताड़ना और जानलेवा हमले जैसे मामलों में रायगढ़ पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रही है। पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को देनी चाहिए।”

गिरफ्तार आरोपी –  इंद्रजीत राठिया पिता पंचराम राठिया, उम्र 32 वर्ष निवासी – ग्राम देवगढ़ बाजारपारा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

जप्ती –  घटना में प्रयुक्त एक बांस का डंडा

एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन, एडिशनल एसपी अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर कार्यवाही में एएसआई खेमराज पटेल, आरक्षक भानु चंद्रा, दिनेश सिदार, दीपरोशन एक्का एवं बसंत तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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