रायगढ़। महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत महिला थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन और डीएसपी उन्नति ठाकुर के पर्यवेक्षण में की गई। पकड़े गए आरोपियों पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, दुष्कर्म, मारपीट और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप हैं।
नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण और ब्लैकमेल करने वाला पकड़ाया
पहले मामले में जूटमिल क्षेत्र की 17 वर्षीय पीड़िता ने कोड़ातराई निवासी 19 वर्षीय मुकेश चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, स्कूल आने-जाने के दौरान उसकी मुकेश से पहचान हुई थी। 6 अप्रैल 2025 को आरोपी उसे अपने घर ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी लगातार संबंध बनाता रहा और जब पीड़िता ने मिलना बंद किया, तो वह दोनों के फोटो परिवार को भेजने व पढ़ाई छुड़वाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
परिजनों द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद आरोपी ने 18 सितंबर 2026 को पीड़िता के घर के पास जाकर गाली-गलौज और शादी न होने देने की धमकी दी। परिजनों की सलाह पर 30 सितंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज कर मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया।
शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने वाला बस चालक गिरफ्तार
दूसरे मामले में कोतरारोड़ क्षेत्र की 36 वर्षीय महिला ने लैलूंगा के मुकडेगा निवासी 34 वर्षीय स्कूल बस चालक राम प्रसाद कंडरा के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि 2023 में स्कूल में काम के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने परिवार और दोस्तों के सामने शादी का वादा किया और 2025 में किराये के मकान में रखकर संबंध बनाता रहा। बाद में जब महिला को आरोपी के किसी अन्य महिला से संबंध होने का पता चला और उसने विरोध किया, तो आरोपी ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और शादी से मुकर गया। पुलिस ने धारा 69 और 351(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी जेल भेजा गया
तीसरे मामले में खरसिया क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी ने बाम्हनपाली निवासी 23 वर्षीय मनोज निषाद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता की वर्ष 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी से बातचीत शुरू हुई थी। 7 अप्रैल 2025 को रायगढ़ में मेला देखने के दौरान आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर एक होटल ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में भी वह घर बुलाकर संबंध बनाता रहा और बात न मानने पर संबंध सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
पीड़िता द्वारा परिजनों को जानकारी देने के बाद 2 अक्टूबर 2026 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अक्टूबर को आरोपी मनोज निषाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस पूरी कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, एएसआई परमेश्वर गुप्ता, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव और संदीप भगत की भूमिका रही।























