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इंस्पेक्टर प्रशांत राव की प्रभावी जांच का असर, एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्कर वरुण सिंह को सुनाई 15 वर्ष की कैद, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना

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रायगढ़। जिले की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 103.150 किलोग्राम गांजा तस्करी के दोषी वरुण सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के इस प्रकरण में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला दिया।

नवापाली मुख्य मार्ग पर 20 पैकेट में मिला था 103 किलो गांजा

पुलिस के अनुसार यह मामला 10 सितंबर 2023 का है। थाना चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए वरुण सिंह (उम्र 32 वर्ष, निवासी सीसीएल कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, बैकुंठपुर, जिला कोरिया) को पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से 20 पैकेट में रखा कुल 103.150 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था।

आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज या प्राधिकार पत्र के गांजे का अवैध परिवहन कर रहा था। इसके बाद चक्रधरनगर थाने में अपराध क्रमांक 452/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

14 गवाहों और 65 दस्तावेजों के आधार पर तय हुआ दोष

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने की थी। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश पटेल ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और 65 महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।

प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(C) के तहत दोषी पाया और 15 साल के कठोर कारावास तथा 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों और गंभीर अपराधों में मजबूत साक्ष्य संकलन, त्रुटिरहित विवेचना और अदालत में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

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