जशपुर। लोदाम थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए शासकीय डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ कर आरक्षक को घायल करने वाले आरोपी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला, आरक्षक घायल
पुलिस के अनुसार, पहले मामले में डायल-112 वाहन (क्रमांक CG 03-A-2745) के चालक रोशन टोप्पो ने लोदाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15 अक्टूबर की देर रात करीब 01:45 बजे टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा हथियार लहराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर चालक रोशन टोप्पो आरक्षक क्रमांक 39 जीतेश कुमार ध्रुव के साथ मौके पर पहुंचे थे।
वहां लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30 वर्ष) धारदार हथियार ‘दाउली’ लहराते दिखा। पूछताछ करने पर उसने पुलिसकर्मियों से विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वाहन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा न खुलने पर आरोपी ने धारदार दाउली से वाहन पर वार कर दिया, जिससे बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। कांच के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।
चालक की शिकायत पर लोदाम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1), 324(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली जब्त की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार
दूसरे मामले में 26 वर्षीय पीड़िता ने परिजनों के साथ 17 अक्टूबर को लोदाम थाने पहुंचकर दुलदुला थाना क्षेत्र निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोप है कि इसके बाद युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने उसे जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसने इसकी जानकारी युवक को दी। 23 सितंबर 2026 को आरोपी उसे जांच के लिए जशपुर स्थित एक क्लिनिक ले गया, लेकिन बाद में उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) और 69 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और सोनोग्राफी रिपोर्ट व मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। दोनों मामलों में लोदाम थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की।























