जशपुर। जिले में मोबाइल के बकाया 1000 रुपये को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने शव को जंगल के गहरे गड्ढे में फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए नदी में कार पर लगे खून के छींटे भी धोए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, झगरपुर निवासी कृष्णा उर्फ कैलाश यादव (30) ने अपने साथी राजेश दास (29), निवासी विमड़ा, को छह हजार रुपये में ओप्पो कंपनी का सेकंड हैंड मोबाइल बेचा था। राजेश ने पांच हजार रुपये दे दिए थे, जबकि एक हजार रुपये बकाया थे। इसी बकाये को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।
जंगल ले जाकर सिर पर लकड़ी के फाड़े से किया वार
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 23 सितंबर को कैलाश अपने दोस्त राजेश दास को अपनी लाल रंग की स्विफ्ट कार में बिठाकर जुरगुम जंगल की ओर ले गया था। वहां उसने बाकी पैसों की मांग की, जिस पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद आरोपी ने राजेश को कार से नीचे उतारा और जमीन पर पड़े लकड़ी के फाड़े से उसके सिर पर दो बार जोरदार हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने शव को जंगल में एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया। उसी दिन ग्राम जुरगुम-तुर्रापानी जंगल क्षेत्र में रपटा पुलिया के पास अज्ञात शव मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। मृतक ने पीले रंग की टी-शर्ट और ग्रे लोअर पहन रखा था, जिसके सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान थे। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराने के बाद जब शिनाख्त राजेश दास के रूप में हुई, तब कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस का शक कैलाश यादव पर गया।
सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंके मोबाइल, कपड़े और धोई कार
हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। उसने वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का फाड़ा और राजेश का मोबाइल मैनी नदी में फेंक दिया। वहीं, घटना के वक्त पहने अपने खून सने कपड़े डोड़की नदी में बहा दिए। इसके अलावा कार पर लगे खून के धब्बों को भी नदी के पानी से धोया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार उसके घर से बरामद कर ली है।
एडिशनल एसपी राकेश कुमार पाटनवार ने बताया कि शव की पहचान विमड़ा निवासी राजेश दास के रूप में हुई थी। जांच में पाया गया कि उसका अपने साथी कैलाश यादव से 1 हजार रुपये के बकाये को लेकर विवाद था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या (धारा 103(1) बीएनएस) और सबूत मिटाने (धारा 238 बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।


























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