जांजगीर। जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भठली में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
विवाद के बाद परछी में बैठे लोगों को पिलाई थी जहरीली शराब
अभियोजन के अनुसार 34 वर्षीय रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुंदरलाल कुर्रे का घर था, जहां लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। इस बात को लेकर आरोपी नाराज रहता था और दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।
घटना 6 मार्च 2025 की शाम करीब सात बजे की है। आरोपी ने देशी शराब की 180 एमएल की शीशी में कीटनाशक मिलाया और सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा। सुंदरलाल द्वारा शराब पीने से मना करने पर आरोपी ने घर की परछी में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी। जहरीली शराब पीने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
फॉरेंसिक रिपोर्ट और 19 गवाहों के आधार पर साबित हुआ जुर्म
पुलिस जांच के दौरान आरोपी के घर से कीटनाशक दवाइयों के डिब्बे जब्त किए गए थे। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर की जांच रिपोर्ट में मृतकों के विसरा में कार्बामेट कीटनाशक फेनोबुकार्ब के साथ इथाइल और मिथाइल अल्कोहल पाया गया, जिससे कीटनाशक युक्त शराब के सेवन की पुष्टि हुई।
मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए। फॉरेंसिक साक्ष्य, जब्त सामग्री और मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध सिद्ध पाया और रामगोपाल खुंटे को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
























