डेस्क। छत्तीसगढ़ में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है या जो अब भी कच्चे मकानों में जीवन गुजार रहे हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें। आइए जानते हैं कौन ले सकता है इस योजना का लाभ, कैसे अपना फॉर्म भरें…





क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का लक्ष्य “सभी के लिए आवास” है, ताकि देश का कोई भी गरीब परिवार बेघर न रहे। छत्तीसगढ़ में यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए लागू की गई है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आर्थिक सहायता तय की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए लगभग 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।





कौन ले सकता है योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, जो वास्तव में जरूरतमंद हो। इसके लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं।
आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
उसके पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो।
परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो।
जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होते।





आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये दस्तावेज होना जरूरी है:
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
घर से जुड़ी पूरी जानकारी
छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोग बारिश, बाढ़ या अन्य आपदाओं के खतरे से सुरक्षित रहें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन अधिकतर ऑफलाइन किया जाता है। इसके लिए नीचे दिए गए चरण अपनाने होते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी तैयार करें।
स्टेप 2: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित सरकारी कार्यालय जाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन फॉर्म लें।
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
स्टेप 4: भरा हुआ फॉर्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करें। इसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और चयन होने पर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कहां से मिलेगी जानकारी?
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-6446 पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है। अगर आप भी पात्र हैं और आपके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो इस योजना के तहत आवेदन कर अपने सपनों का घर बना सकते हैं।










