छत्तीसगढ़ में चक्रवात के असर से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंप दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, कलेक्टर अपने जिले में मौसम की तात्कालिक स्थिति और आवश्यकता का आकलन कर अवकाश पर निर्णय ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। पूरे राज्य में एकमुश्त छुट्टी घोषित करने के बजाय जिलेवार परिस्थितियों के आधार पर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग की चेतावनी और उप सचिव का आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा 27 अक्टूबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि मौसम विभाग ने चक्रवात के प्रभाव से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और तेज गति से हवाएं चलने की चेतावनी दी है।मौसम के इस रुख से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में परिस्थितियों का स्वतंत्र आकलन करने को कहा गया है।
बच्चों की सुरक्षा के आधार पर होगा निर्णय
जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों में अवकाश का निर्णय पूरी तरह से स्थानीय जरूरतों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जिन जिलों या क्षेत्रों में मौसम खराब होने के कारण बच्चों के स्कूल आने-जाने में जोखिम की संभावना बनेगी, केवल वहीं के कलेक्टर अवकाश का आदेश जारी करेंगे। फिलहाल शासन स्तर से पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के लिए एक साथ अवकाश घोषित नहीं किया गया है, बल्कि जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है।























