- कम से कम पांच मीटर का होना चाहिए अंतर, आरओबी के दोनों ओर सर्विस रोड को ध्यान में रखकर नहीं मिलती अनुमति
रायगढ़। शहर के अंदर का एकमात्र रेल ओवरब्रिज के नजदीक निर्माण को लेकर नियम विरुद्ध अनुमति दी जा रही है। किसी भी हाल में पांच मीटर दूरी रखी जानी है लेकिन निगम ऐसे भवनों को अनुज्ञा दे रहा है जो आरओबी से सट चुके हैं।
जब भी आरओबी का निर्माण होता है तो दोनों ओर सर्विस रोड रखी जाती है। कम से कम पांच मीटर चौड़ी रोड होती है। इसके बाद नाली भी होती है। इस रोड की सीमा में काई निर्माण नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कारणों से भी यह नियम बनाया गया है ताकि कोई भी भवन ओवरब्रिज से सटकर न बनाया जाए, लेकिन रायगढ़ में रामराज्य है। यहां नगर निगम को आरओबी से कोई मतलब नहीं है, तभी तो इससे सटकर निर्माण की अनुमति दी जा रही है। कई कॉम्पलेक्स की ऊंचाई आरओबी से ज्यादा है। कुछ निर्माण हाल के एक-दो साल में किए गए हैं। ये आरओबी से सटकर खड़े हैं। मतलब उस तरफ का सर्विस रोड भी अतिक्रमण कर लिया गया है। कुछ दुकानों ने ऊपर के फ्लोर में छज्जा निकाल दिया है जो ओवरब्रिज से तकरीबन चिपक गया है।
नहीं कर सकते निर्माण
आरओबी के दोनों ओर पर्याप्त जगह छोड़े जाने का नियम है। कई दुकानदारों ने ऊपर के फ्लोर बनाते समय प्लॉट के साइज से बड़ा छज्जा निकाल लिया है। इस वजह से भवन का सामने का भाग ब्रिज से लग गया है। ऐसे निर्माण को देखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।























