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कोटपा एक्ट के तहत सात पान ठेलों के ऊपर की गई चालानी कार्यवाही

रायगढ़, 12 जनवरी। सीएमएचओ डॉ. मधुलिका सिंह ठाकुर के निर्देशन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज रायगढ़़ शहरी क्षेत्र में टी.वी टावर रोड क्षेत्र में किरोड़ीमल शासकीय विज्ञान एवं कला महाविद्यालय के आस-पास स्थित पान ठेला में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधी विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा कोटपा एक्ट बोर्ड नही लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 7 पान ठेलों के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 900 रूपये की वसूली की गई, साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड वितरण किया गया। उक्त चालानी कार्यवाही में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक पी.डी. बस्तीया सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से श्री विजय कुमार राठौर, सविता रानी साय एवं संतोषी राज ड्रग इंस्पेक्टर की सहभागिता रही।