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Home | Raigarh News : उधर NGT का आदेश, इधर कलेक्टर का Action, गारे पेलमा 4/2, 4/3 माइंस को लेकर कलेक्टर रानू साहू ने SECL को दिए निर्देश, पुनर्वास, रोड निर्माण, प्रदूषण आदि पर एक प्रस्ताव तैयार करने का आदेश

Raigarh News : उधर NGT का आदेश, इधर कलेक्टर का Action, गारे पेलमा 4/2, 4/3 माइंस को लेकर कलेक्टर रानू साहू ने SECL को दिए निर्देश, पुनर्वास, रोड निर्माण, प्रदूषण आदि पर एक प्रस्ताव तैयार करने का आदेश

रायगढ़। एसईसीएल की कस्टडी में गारे पेलमा 4/2 व 4/3 खदान संचालित की जा रही है। कोसमपाली और सरसमाल के रहवासियों ने जगह खाली करने के पहले पुनर्वास का निर्धारण करने की मांग की थी। कई बिंदुओं में दुकालूराम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी। इस पर एनजीटी ने समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया है। इसके बाद एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए कलेक्टर ने एसईसीएल को प्रपोजल प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

कोसमपाली और सरसमाल के निवासियों के लिए पुनर्वास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन, छह किमी रोड का डामरीकरण, लीज बाउंड्री के चारों ओर 125 मीटर चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट डेवलप करने, खदान प्रभावित गांवों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल बैरियर का निर्माण करने समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर ने एक सप्ताह में कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामला एसईसीएल के पाले में है। हालांकि तकनीकी रूप से एसईसीएल एक कस्टोडियन है जिसे अल्पकाल के लिए माइंस संचालन का काम दिया गया है। मूल आवंटी तो जिंदल समूह था। इस आधार पर एसईसीएल को बचाव का मौका मिल सकता है।

जिंदल समूह की थी माइंस
यह खदान जिंदल उद्योग समूह की थी। कई सालों तक कोयला खनन के बाद भी कोसमपाली और सरसमाल की समस्याएं कम नहीं हुईं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी कंपनी संसाधन विकास नहीं करती। ग्रामीणों को प्रदूषण से लडऩे के लिए छोड़ दिया जाता है। अब एनजीटी ने गापे 4/2 व 4/3 खदान को लेकर आदेश दिया है।