रायगढ़। सरकार ने पंजीकृत जातिगत और सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन संबंधी आदेश जारी किए हैं। अजा, अजजा और ओबीसी समाज के , संस्थाओं को जमीन के बाजार मूल्य का दस प्रश प्रब्याज देना होगा। राज्य शासन ने कई बार संशोधन के बाद सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन की स्थिति को स्पष्ट किया है। अलग-अलग वर्ग के समाज को जमीन आवंटन में अलग दरों से भुगतान करना होगा। अजा और अजजा समाज के संस्था को बाजार मूल्य के दस प्रश प्रब्याज देना होगा। ओबीसी संस्था को भी इसी दर पर आवंटन होगा। अन्य समाज के लिए यह दर 15 प्रश रहेगी। सामाजिक संस्थाओं से आवंटित भूमि पर छग भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत वार्षिक भूभाटक लिया जाएगा। कलेक्टर को अधिकतम 7500 वर्गफुट तक भूखंड आवंटन का ही अधिकार होगा। एक समाज को एक स्थान पर एक ही बार रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।
