रायगढ़। मोटर सायकिल से नशीली सिरफ कोरेक्स की तस्करी के दौरान रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़े युवक को विशेष न्यायाधीश ने 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। यही नहीं, अर्थदंडबाकी राशि जमा, नहीं करने पर आरोपी को 3 बरस जेल में अतिरिक्त रहना पड़ेगा। न्यायालय सूत्रों के अनुसार मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है।
विगत 20 सितंबर 2018 को मुखबिर से पुलिस को भनक लगी कि मनोज कुमार गुप्ता नामक एक युवक बजाज डिस्कवर मोटर सायकिल (क्रमांक सीजी 13 व्ही 1926) में अवैध तरीके से कोरेक्स औषधि लेकर चारमार की तरफ जा रहा है। वर्दीधारियों ने घरघोड़ा मुख्य मार्ग स्थित ग्राम छाल के टेण्डा नवापारा चौक में घेराबंदी करते हुए बाईक सवार संदेही को आते देख रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 90 नग नशीली सिरप कोरेक्स बरामद हुई। पुलिस ने प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप और मोटर सायकिल जब्त करते हुए मनोज को धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर मामले को न्यायालय में पेश किया था।
विशेष न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए घटना से जुड़े पहलुओं और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर मनोज कुमार गुप्ता को 10 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंड़ित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक एलएन नंदे ने पैरवी की।
