रायगढ़। लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत युवती कल दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को थाना लैलूंगा में सूरज भगत निवासी सिहारधार लैलूंगा के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर पिछले दो वर्ष से शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराने आवेदन लेकर अपने परिवारवालों के साथ आयी।
पीड़ित युवती बताई कि वर्ष 2020 में ग्राम सिहारधार के सूरज भगत से जान परिचय होने से सूरज भगत शादी करूंगा बोला और माह नवम्बर 2020 को एक दिन निर्माणाधीन मकान में रात्रि के समय शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से सूरज भगत 06 अक्टूबर 2022 तक संबंध बनाया है जो अब शादी नहीं करूंगा कहकर बातचीत करना बंद कर दिया है। युवती के आवेदन पर आरोपी सूरज भगत पिता दासीलाल भगत उम्र 21 वर्ष निवासी सिहारधार लैलूंगा के विरूद्ध धारा 376 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम के नेतृत्व में तत्काल सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम और प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी द्वारा ग्राम सिहारधार जाकर आरोपी पतासाजी कर हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
