भूमि स्वामी की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन, लेआउट में शामिल नहीं है जमीन
रायगढ़, 15 जनवरी। निजी कॉलोनियों के लिए ले-आउट अनुमति और वास्तविक निर्माण में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कई बार आसपास की दूसरे की जमीन भी दबा ली जाती है। ऐसा ही एक मामला पंचवटी कॉलोनी का भी है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर सडक़ का निर्माण किया है। बोईरदादर में प्राइवेट कॉलोनियों की भरमार है। इसी में से एक पंचवटी कॉलोनी की शिकायत की गई है। छेडूराम पिता पुरुषोत्तम ने लिखित शिकायत की है।












उसका कहना है कि पंचवटी कॉलोनी के कॉलोनाइजर बालाजी बिल्डर्स प्रमोद अग्रवाल एवं अन्य ने उसकी भूमि खसरा नंबर 56/1 रकबा 0.384 हे. को कॉलोनी में शामिल कर लिया गया है। इस में प्लॉटिंग भी कर ली गई और सडक़ का निर्माण भी किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत लेआउट में उक्त खसरा नंबर शामिल ही नहीं है। कॉलोनाइजर को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसकी जांच पूरी नहीं हो सकी है।





समय पर पूरी नहीं होती जांच
कॉलोनाइजरों के विरुद्ध शिकायत होने पर जांच शुरू तो होती है लेकिन पूरी नहीं होती। अवैध प्लॉटिंग के मामले में भी ऐसा ही होता है। बोईरदादर, अतरमुड़ा, विजयपुर समेत कई क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस पर जांच ही नहीं होती। ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई नहीं की जाती।



