रायगढ़, 01 सितंबर। बरमकेला में ओडिशा का सीमेंट खाली कराकर बेचे जाने के मामले को देखते हुए वाणिज्यिककर विभाग ने सभी डीलरों को एक नोटिस जारी किया है। किसी को भी दूसरे प्रदेश का सीमेंट यहां नहीं बेचने का आदेश दिया गया है। हालांकि बरमकेला थाने में दर्ज एफआईआर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना जुलाई के पहले हफ्ते में बरमकेला क्षेत्र में घटी थी। बलौदाबाजार के बांगड़ सीमेंट की फैक्ट्री से बरगढ़ के एक व्यापारी को सीमेंट भेजा गया था। लेकिन यह गोबरसिंहा के सीताराम अग्रवाल की दुकान में खाली हो रहा था।
बांगड़ सीमेंट के सेल्स अफसर रविशंकर तिवारी ने ट्रक क्रमांक सीजी 11 एबी 8786 को खाली करते समय ही पकड़ा। कंपनी ऑफिस को भी जानकारी दी गई। गाड़ी सरिया निवासी नटवर अग्रवाल और टिंकू अग्रवाल की है। दोनों ट्रांसपोर्टरों ने सीमेंट परिवहन का पूरा बिल वसूलकर आधी दूरी में ही खाली करने का प्लान बनाया। रायगढ़ में बांगड़ सीमेंट के अधिकृत डीलर पार्थ इंटरप्राइजेस हैं। इस घटना के बाद जीएसटी विभाग ने सभी डीलरों को एक नोटिस देकर ऐसे कार्य न करने का निर्देश दिया है। गाड़ी का वीडियो बनाने पर ट्रक ड्राइवर ने सेल्स अफसर को कुचलने की कोशिश की। बरमकेला थाने में ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया लेकिन ट्रांसपोर्टर को छोड़ दिया गया।





कार्रवाई का इंतजार
जीएसटी विभाग इस मामले में संबंधित व्यापारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में लिखित शिकायत की जा रही है। संबंधित फर्म की जांच हुई तो टैक्स चोरी का बड़ा मामला निकलेगा। ट्रांसपोर्टर के परिवहन बिलों में भी गड़बड़ी मिलेगी।
