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Raigarh News : मां महामाया रोलिंग मिल व श्री मंगलम कोल्ड स्टोरेज को नोटिस

कारखाना एक्ट का उल्लंघन करते पाये गए, आईएचएसडी टीम का जारी है निरीक्षण

रायगढ़। आईएचएसडी की टीम ने मेसर्स मां महामाया रोलिंग मिल और श्री मंगलम कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. के अधिभोगी व प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। दोनों की प्लांट में औचक निरीक्षण के दौरान कारखाना एक्ट का उल्लंघन करना पाया गया है। ऐसे में नोटिस जारी करते हुए व्यवस्था में सुधार करने १४ दिनों की मोहलत दी गई है।

त्यौहारी सीजन में भी इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सेंट्रल इंस्पेक्शन का दौर लगातार जारी है। औचक निरीक्षण के दौरान अधिकांश प्लांटों में कमियां उजागर हो रही हैं। इसी कड़ी में नियमों की अवहेलना करने के मामले में आईएचएसडी की टीम ने फिर से दो प्लांटों को नोटिस जारी किया है। सेंट्रल इंस्पेक्शन के तहत गत १२ अक्टूबर को जांजगीर-चांपा के सहायक संचालक राहुल पटेल ने सराईपाली-देलारी स्थित मेसर्स मां महामाया रोलिंग मिल प्रा. लि. का औचक निरीक्षण किया था। कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा १९ (१) (ब) के प्रावधान अनुसार प्लांट में शौचालय व मूत्रालय को साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कारखाने में स्थापित शौचालय व मूत्रालय में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है जो कि कारखाना अधिनियम का उल्लंघन है। कारखाना अधिनियम की धारा ४५ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के नियम ७५ (ग) के अनुसार प्रत्येक कारखाने मेें प्रथम उपचार बॉक्स में उपयुक्त प्रथम उपचार साज समान की व्यवस्था की जायेगी किन्तु यहां इसका अभाव पाया गया। इसी तरह १३ अक्टूबर को जांजगीर-चांपा के ही सहायक संचालक ने दर्रामुड़ा स्थित मेसर्स श्री मंगलम कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यहां भी प्रथम उपचार बॉक्स की व्यवस्था नहीं पायी गई। कारखाने में कुछ श्रमिक बिना हेलमेट, सेफ्टी शूज के कार्य करते पाये गए। जो कि धारा ४१ सहपठित नियम ७३ (१) का उल्लंघन है। श्री मंगलम कोल्ड स्टोरेज खतरनाक श्रेणी का कारखाना है। खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रबंधन को वर्ष २०२२ में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं।

१४ दिनों का दिया गया अल्टीमेटम
कारखाना एक्ट का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में आईएचएसडी ने मेसर्स मां महामाया रोलिंग मिल के अधिभोागी अंकित अग्रवाल और मेसर्स श्री मंगलम कोल्ड स्टोरेज के अधिभोगी दीपक अग्रवाल व कारखाना मैनेजर प्रेम अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए १४ दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में व्यवस्था में सुधार कर प्रतिवेदन पेश करने केे लिए कहा गया है। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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