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Raigarh News : नगर निगम ने दबाया मामला, अवैध प्लॉटिंग को हरी झंडी स्टेडियम के पीछे करीब सवा एकड़ में कट गए प्लॉट

रायगढ़। शहर के कोने-कोने में अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं लेकिन नगर निगम नींद में गाफिल है। पार्षद तो अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं । बोईरदादर स्टेडियम के पीछे करीब सवा एकड़ जमीन में प्लॉट काटकर बेच दिए गए, लेकिन कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। शहर को व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है । वर्तमान स्थिति देखें तो पता चलता है कि शहर को बेतरतीब बनाने में नगर निगम लगा हुआ है। कहीं भी कोई भी अवैध प्लॉटिंग कर लेता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उसे क्या काम करना है। निगम कर्मचारियों को पता चलता है तो चुपचाप मौके पर जांच का डर दिखाकर अवैध वसूली कर लेते हैं। ताजा मामला बोईरदादर स्टेडियम के पीछे वार्ड 21 का है।

यहां ओम हाईट्स के बगल में करीब सवा एकड़ जमीन पर 12 प्लॉट काटकर बेच दिए गए। करीब 1000- 1200 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से जमीन बेची गई है। रमन अग्रवाल पिता मदनलाल अग्रवाल निवासी कोरबा नामक व्यक्ति ने जमीन बेची है। खसरा नंबर 9/1, 10 और 11/1क की करीब सवा एकड़ जमीन में से करीब 40 हजार वर्गफुट को 12 टुकड़ों में रजिस्ट्री कराई गई है। नगर निगम के वार्ड 21 की इस जमीन पर कार्रवाई का अधिकार नगर निगम को है लेकिन वहां कोई हलचल ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली थी, कुछ लोग जांच करने भी आए लेकिन फिर मामला दब गया। अब तो मौके पर दीवार उठाने का काम शुरू हो चुका है।

पूर्व पटवारी ने जारी की बिक्री नकल
यहां करीब 40024 वर्गफुट को 12 लोगों में बेचा गया है। प्रिया आचार्य, शारदा नायक, प्रीति तिवारी, राजेश्वरी मेहर, प्रीति श्रीवास्तव, राजेश देवांगन, अंशी चौधरी, रत्ना चौधरी, निकिता शर्मा, रुपचंद लालवानी, आशा लालवानी और कमल लालवानी के नाम से रजिस्ट्री की गई है। वर्तमान पटवारी धनुर्जय डनसेना का कहना है कि जब उनको प्रभार मिला था, तब तक रजिस्ट्री हो चुकी थी। पूर्व पटवारी ने बिक्री नकल जारी किए हैं।

क्या है नियम
रेरा एक्ट को लेकर नगर निगम और दूसरे नगरीय निकायों में स्पष्टता नहीं है। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। न तो अधिकारी और न कर्मचारी इस एक्ट की जानकारी रखते हैं। नियमतः सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जहां विकसित होने वाला कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर (5381 वर्गफुट ) से ज्यादा है या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट्स (फ्लैट ) बन रहे हों, वहां रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ओम हाईट्स के बगल में जमीन को 50 हजार वर्गफुट से भी अधिक है लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। इस मामले में कुछ निगमकर्मियों की भूमिका संदेहास्पद है।

क्या कहते हैं कौशलेष
पूरे शहर में भूमाफियाओं का आतंक है। अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसे रोकने में नगर निगम फेल हो चुका है : कौशलेष मिश्रा, भाजपा नेता

क्या कहते हैं सोमेश
मुझे ओम हाईट्स के बगल में अवैध प्लॉटिंग की पूरी जानकारी नहीं है। इसकी विस्तृत डिटेल लेकर कार्रवाई की मांग करूंगा : सोमेश साहू, पार्षद, वार्ड 21

क्या कहते हैं विधायक
नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली है। यह गलत है। नगर निगम को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कार्रवाई के लिए कहूंगा : प्रकाश नायक, विधायक रायगढ़

क्या कहती हैं महापौर
हम लोग अभी बाहर हैं। वापस आकर देखूंगी क्या मामला है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पता करेंगे : जानकी काटजू, महापौर