लंबे समय तक होटल, लाज में रुकने वालों की होटल संचालकों को देनी होगी जानकारी
बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे वालों को गाइडलाइन पालन का निर्देश
रायगढ़। आज सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संजय महादेवा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के निर्देशन पर शहर के होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा, मैरिज गार्डन, डीजे संचालकों तथा देर रात तक अपनी संस्थान खोले रखने वाले संचालकों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक लिया गया। बैठक में एसडीएम रायगढ़ श्री गगन शर्मा, तहसीलदार रायगढ़ तृप्ति चंद्रा तथा शहर के थाना प्रभारी एवं करीब 60-65 की संख्या में संचालकगण उपस्थित थे।
एडिशनल एसपी संजय महादेवा द्वारा होटल, ढाबा, लाज संचालकों से कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार अपनी संस्थान खुले रखें, संस्थान में किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां संचालित ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जैसे कि पहले भी संचालकों के साथ मीटिंग में रात्रि 10:00 बजे तक संस्थान बंद करने के निर्देश हैं किंतु देखा गया है कि कई दुकानें देर रात तक खुली रहती है ऐसे में उन पर संस्थान पर पुलिस व प्रशासन कार्यवाही करेगी। उन्होंने लाज, धर्मशाला में लंबे समय तक रुकने वाले मुसाफिरों के संबंध में संचालकों से स्पष्ट कहा कि ऐसे मुसाफिरों की जानकारी संचालक संबंधित थाने को देवें।
इसकी जिम्मेदारी होटल ढाबा संचालक की होगी। डीजे संचालकों से एडिशनल एसपी ने कहां की वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है शादी, जुलूस जैसे कार्यक्रमों में वर्जित स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का डेसीबल कम रखें। एसडीएम गगन शर्मा बताए कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे, आदेशों का पालन किया जाए। मीटिंग में तैयार एजेंडा का पालन करने का निर्देश होटल ढाबा लाज संचालकों को दिया गया है ।
इन बिंदुओं पर संचालकों से के साथ हुई चर्चा, दिए गए निर्देश
1. होटल, लॉज, धर्मशाला में रूम दिये जाने के पूर्व आगंतुक से वैध पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता, आने का प्रयोजन की जानकारी लेकर ही रूम दिया जावे।
2. होटल, लॉज, धर्मशाला में कई दिनों तक ठहरे व्यक्ति को संबंधित थानों में मुसाफिरी दर्ज कराने की जिम्मेदारी संचालक की होगी ।
3. सभी संचालक सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि 10.00 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जावें ।
4. सार्वजनिक संस्थानों में शराब सेवन की मनाही है, शराब सेवन अथवा अन्य किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां संचालित ना हो ।
5. कार्यक्रम में सम्मिलित होने आये व्यक्तियों का वाहन व्यवस्थित हो, इसके लिये संचालक कर्मचारी लगायेंगे, अन्यथा संचालक पर कार्रवाई की जावेगी ।
6. संस्थान में आयोजित मीटिंग, सम्मेलन आदि के माध्यम से धर्मांतरण अथवा धार्मिक उन्माद फैलाने की जानकारी मिलने पर तत्काल अवगत करावें ।
7. डीजे में साउंड बाक्स की संख्या 6 से अधिक ना हो, ध्वनि निर्धारित डिसबल से अधिक ना रखे ।
8. शादी व अन्य कार्यक्रमों में सड़क पर डीजे ले जाते समय बिजली के तारों को ध्यान रखें, यातायात प्रभावित ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जावें ।
9. वर्जित क्षेत्रों जैसे- अस्पताल, शिक्षण संस्थान से 100 मीटर की दूरी पर मानक से कम आवाज पर डीजे का प्रयोग किया जावे ।
10. सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान में पर्याप्त और अच्छे गुणवत्ता/स्टोरेज के सीसीटीवी कैमरे लगावें ।
11. स्कूलों में परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, डीजे संचालक जिला प्रशासन के नियमों का पालन करें ।
