रायगढ़। क्रशर व्यापारी की कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने सुनाया है। इस मामले में लोक अभियोजक दीपक शर्मा थे। दरअसल दोषी क्रशर व्यापारी से मुआवजा राशि कम मिलने की बात को लेकर रंजिश रखता था ।
इस संबंध में न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायी राजेश अग्रवाल का बानीपाथर में क्रशर था। खरसिया क्षेत्र के बानीपाथर में रहने वाले धोबीलाल मौवार पिता अंजोर मौवार की क्रशर से लगी हुई जमीन थी। क्रशर से निकलने वाले डस्ट से धोबीलाल मौवार की फसल प्रभावित हो रही थी। इसके लिए व्यापारी के द्वारा प्रतिवर्ष मुआवजा के तौर पर धोबीलाल को 15 हजार रुपए दिया था। यह मुआवजा धोबीलाल को कम लग रहा था। इस बात को लेकर वह व्यापारी से रंजिश रखता था । दो साल पूर्व 8 जनवरी 2022 की सुबह करीब व्यापारी क्रशर के पास गया था और अपनी कार को पास में ही खड़ी कर मोबाईल में किसी से बात कर रहे थे। इस बीच हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लिए धोबीलाल मौवार वहां पहुंचा और व्यापारी के गर्दन सहित शरीर के अन्य हिस्सों में तब तक प्रहार किया। जब तक व्यापारी की मौत नहीं हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद
व्यापारी मौके से फरार हो गया। सुबह-सुबह हुई इस वारदात को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच कर आरोपी धोबीलाल मौवार को गिरफ्तार कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी धोबीलाल मौवार पर दोष सिद्ध हुआ। ऐसे में उसे न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया ।
