नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से इनकम टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. बता दें FY 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के तहत आप अभी भी यानी 31 तारीख तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
अगर आप भी अफना आईटीआई फाइल करने से चूक गए हैं तो अब दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा और इसके लिए आपको पेनाल्टी भी देनी होगी। इस पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है। इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 234 एफ के तहत जो भी करदाता टैक्स फाइलिंग देरी से करता है तो उन सभी को जुर्माना देना होता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये या फिर उससे कम ही पेनाल्टी चुकानी होगी।
आपको बता दें विलंबित आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है यानी आपके पास अभी भी अपना आईटीआर फाइल करने के लिए करीब 25 दिन हैं तो आप फटाफट अपना टैक्स फाइल कर दें। अगर आप इस डेडलाइन तक भी अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा।
