सक्ती। घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो घर के चाहरदीवारी के भीतर होता हैं उक्त विचार स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल कसेरपारा सकती में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी निर्देशन एव तालुका विधिक सेवा समिति सक्ती द्वारा विधिक एवं जागरूकता शिविर के अवसर पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने कही साहू ने आगे कहा कि परिवार के महिला सदस्य को पति या परिवार वालों द्वारा मानसिक या शारिरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता हैं कानून में ऐसे अपराधों को रोकने के महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बनाये गए है।












आत्मानंद स्कूल के विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर समय कानून से बंधे हुये है इसलिए छोटे-छोटे कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए अधिवक्तानरेन्द्र पटेल ने भी कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया।





शाला परिवार ने अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के अलावा प्राचार्य पी. गवेल, देवाशीष बनर्जी, अदिति बनर्जी, संजय साहू, निकहत करीम, राजकुमार पटेल, रजनी निराला, पैरालीगल वालिंटियर, संजय कुमार साहू, क्लब प्रभारी विकास कुम्भकार, विकास राठौर, संतकिशोर सोनवानी सहित स्कूल के प्राध्यापकगण उपस्थित रहे।
