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Raigarh News : मंदबुद्धि किशोरी को घर बुलाकर अनाचार किया, मुल्जिम को 20 बरस की कड़ी कैद

रायगढ़। मामी के घर के सामने बैठी एक मंदबुद्धि किशोरी को इशारे से अपने घर में बुलाकर बन्द कमरे में उसकी आबरू पर डाका डालने के मामले में आरोप प्रमाणित होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पड़ोसी युवक को 20 बरस के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित भी किया। निर्धारित समय में अर्थदंड़ राशि चुकता नहीं करने पर मुल्जिम को को 6 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

न्यायालय सूत्रों के मुताबिक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत बापू नगर निवासी आशीष सेनदरिया उर्फ भुन्दू पिता मुनमुखी (20 वर्ष) ने विगत 16 अगस्त 2021 को एक मंदबुद्धि नाबालिग बाला को इशारा कर अपने घर बुलाया और दरवाजा बंद करते हुए उसकी अस्मत लूट ली। 16 बरस की मंदबुद्धि किशोरी ने चिल्लाने की कोशिश की तो भुन्दू ने 20 रुपये थमाते हुए उसे घर से चलता कर दिया। हवस के दरिंदे की शिकार किशोरी की मां को घटना की भनक लगी तो उसने अपने पति को बताई। मानसिक रूप से कमजोर बेटी की हालत को देख परिजनों ने आपसी सलाह मशविरा करते हुए सिटी कोतवाली जाकर आपबीती बताई।

कोतवाली पुलिस ने भुन्दू के खिलाफ खिलाफ धारा 376 (जे) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस संवेदनशील प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने घटना से जुड़े साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आशीष सेनदरिया को 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदड़ से दण्डित किया। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।