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Raigarh News : बड़े रामपुर में 500 डंपर फ्लाईएश की अवैध डम्पिंग

देखने वाला कोई है नहीं इसलिए पावर प्लांट और बिल्डर कर रहे मनमानी, पर्यावरण अधिकारी और एसडीएम से हुई शिकायत

रायगढ़। फ्लाई एश के साइंटिफिक डिस्पोजल करने में नाकाम उद्योग अब पूरे जिले को प्रदूषित करने में लगे हैं। संयंत्र से उत्सर्जित एश को कहीं भी खुले में डालकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बड़े रामपुर में तो हद हो गई। कॉलोनियों के बीच में खाली जमीन पर करीब 500 डंपर फ्लाई एश डाली गई है।

बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाई एश के शतप्रतिशत यूटीलाइजेशन का आदेश दिया गया है। एनजीटी ने एश निराकरण के नियमों को बेहद सख्त कर दिए हैं। सीपीसीबी ने भी गाइडलाइन जारी की है। पर्यावरण विभाग को एनजीटी और सीपीसीबी के आदेश का पालन कराना है लेकिन कोई उद्योग विभाग की सुनता ही नहीं है। कोई भी उद्योग अपने ट्रांसपोर्टर के जरिए खुले में एश डाल देता है। बिना अनुमति के खुले में फ्लाई एश डालने के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होने से अब यह सामान्य रूप में होने लगा है।

बड़े रामपुर में गोकुलधाम कॉलोनी के पीछे खेतों में तकरीबन 500 डंपर फ्लाई एश डाला जा चुका है। तेज हवा के साथ यह आसपास के मकानों में घुस रहा है। भूमि स्वामी ने किसी उद्योग से सांठगांठ कर एश डंप करवाया है। नियमत: लो लाइंग एरिया में भी फ्लाई एश डालने के पूर्व विधिवत अनुमति लेने की जरूरत है। बड़े रामपुर में उक्त स्थल में एश डालने के पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। इसकी शिकायत पर्यावरण अधिकारी और रायगढ़ एसडीएम से भी की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने जांच प्रारंभ कर दी है। फ्लाई एश डिस्पोजल के गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने की दशा में भारी भरकम पेनाल्टी का प्रावधान है। एसडीएम ने पटवारी को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

फ्लाईएश का ऑडिट भी नहीं
एनजीटी ने एक आदेश में रायगढ़ से सभी प्लांटों में फ्लाई एश का ऑडिट करने का आदेश दिया था। साथ ही प्रत्येक 15 दिनों में उद्योगों से फ्लाई एश निराकरण की रिपोर्ट भी लेनी थी। अब तक रायगढ़ के किसी भी उद्योग ने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। कुछ उद्योगों पर पेनाल्टी भी लगाई गई है।

क्या कहते हैं गगन
बड़े रामपुर में फ्लाई एश की अवैध डंपिंग की शिकायत की गई है। तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।
गगन शर्मा, एसडीएम रायगढ़