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कॉलेज छात्रा से सरेराह छेड़छाड़, मनचले को 1 साल की जेल

रायगढ़, 25 फरवरी। कॉलेज जा रही अनुसूचित जाति की एक छात्रा का सरेराह हाथ पकड़ते हुए छेड़खानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय ने मनचले युवक को 1 साल की सजा सुनाते हुए 100 रूपये के अर्थदंड से दंड़ित भी किया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार यह प्रसंग सारंगढ़ थानांतर्गत कनकबीरा चौकी क्षेत्र का है। ग्राम पाकलडीह निवासी मदन मानिकपुरी पिता हीरालाल मानिकपुरी (21 वर्ष) महाविद्यालय में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की एक छात्रा पर बुरी नजर रखते हुए उसे छेड़ने के लिये मौके की तलाश में रहता था। विगत 19 फरवरी 2022 के पूर्वान्ह लगभग 11 बजे युवती जब पढ़ने के लिए कॉलेज जाने निकली तो मदन पहले से भालूपानी बेरियर और परतुंगा के बीच निर्जन स्थान पर जाकर खड़ा हो गया।

युवती दुपहिया वाहन से वहां पहुंची तो आरोपी ने हाथ दिखाकर युवती को रोका और बलपूर्वक हाथ पकड़ते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा । निर्जन स्थल में मदन के नापाक मंसूबे को भांप चीख चीत्कार मचाने वाली युवती किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर भागी और घर जाकर मां को आपबीती बताई तो पारिवारिक सलाह मशवरा के बाद मामले की शिकायत हुई। पुलिस ने मदन मानिकपुरी के खिलाफ भादंवि की धारा 340, 354 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (1) 3 (2) (वी) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए केस डायरी न्यायालय में पेश किया।

विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी जितेंद्र कुमार जैन ने कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में वारदात से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आरोप प्रमाणित होने पर मदन मानिकपुरी को 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए और 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। नियत समय पर अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर मुल्जिम को जेल में एक रोज अतिरिक्त रहना होगा। इस केस में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।