रायगढ़। सामान खरीदने दुकान गई नाबालिग साली की सरेआम चुनरी खींचते हुए बदनीयती से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर मनचले जीजा को 3 साल के लिए जेल भेज दिया है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक यह घटना पुसौर थानांतर्गत ग्राम सेमरा की है। आरोपी जितेंद्र चौहान आत्मज फूलसाय (31 वर्ष) ने गांव की एक युवती से ब्याह रचाया, लेकिन उसे छोड़ दिया। विगत 8 अप्रैल की दोपहर लगभग ढाई बजे जितेंद्र की नाबालिग साली अपने 6 साल के एक रिश्तेदार बच्चे के साथ खाने के लिए कुछ सामान खरीदने गांव के एक दुकान गई। वहां पहले से खड़े जितेंद्र ने किशोरी को देखते ही साली हो कहते हुए चुनरी खींच लिया। फिर, सलवार सूट की रस्सी को खींचते हुए उसका कमर छूने लगा।
दुकान में दिनदहाड़े अश्लील हरकत करने वाले जितेंद्र के नापाक इरादे को भांप नाबालिग बाला रोते हुए घर गई और अपने पिता तथा भाभी को घटना के बारे में बताई तो पारिवारिक सलाह मशवरा कर उन्होंने थाने की शरण ली। पुसौर पुलिस ने मनचले जितेंद्र के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 354 (क), (ख) एवं 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए केस डायरी न्यायालय में पेश किया।
वहीं, फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों के गवाह और घटना से जुड़े हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपराध प्रमाणित होने पर मुल्जिम जितेंद्र चौहान को दोनों धाराओं के तहत न केवल 3-3 साल का कारावास की सजा सुनाई, बल्कि 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया है। इस प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की है।
