मार्कफेड मुख्यालय का आदेश, सरगुजा में भुगतान को लेकर पेंच फंसने के बाद आदेश
रायगढ़। कस्टम मिलिंग में अब मार्कफेड ने सेंट्रल बैंक की बीजी को प्रतिबंधित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दूसरे जिले में राइस मिलर की बैंक गारंटी इनकैश करने में बैंक ने आनाकानी की। इसके बाद मार्कफेड मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। वर्ष 21-22 में मार्कफेड ने राइस मिलरों को न केवल अपने जिले बल्कि 400 किमी दूर दूसरे जिले का डीओ भी दिया था। चावल जमा करने में राइस मिलर पिछड़ गए और 30 नवंबर की डेडलाइन भी निकल गई है। तकरीबन सभी जिलों में राइस मिलरों से चावल जमा लेना बाकी रहा गया। ऐसे मिलरों की बैंक गारंटी इनकैश कराई जानी थी। सरगुजा में एक राइस मिलर ने सेंट्रल बैंक की बीजी दी थी।
इनकैश करने के लिए जब मार्कफेड ने कहा तो भुगतान को लेकर बैंक आनाकानी करने लगा। धान की राशि जमा नहीं हुई तो मार्कफेड मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया। कहा गया है कि अब राइस मिलरों से सेंट्रल बैंक की बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल चावल जमा न करने वाले मिलरों से धान की कीमत वसूल की जानी है। यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था।
रायगढ़ में सात मिलरों की बीजी इनकैश
रायगढ़ जिले में दो राइस मिलरों जोहार राइस मिल और बालाजी राइस मिल ने धान उठाकर चावल जमा नहीं किया। सारंगढ़ और बरमकेला ब्लॉक के पांच मिलरों ने भी ऐसा ही किया। इन सातों मिलरों की बीजी इनकैश करने के लिए बैंक को आदेश किया गया है। अभी तक यह फाइनल नहीं हो सका है जबकि डेडलाइन 30 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है।
क्या कहते हैं प्रवीण
मार्कफेड मुख्यालय ने सेंट्रल बैंक की बीजी स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया है। रायगढ़ कार्यालय से सात मिलरों की बीजी इनकैश कराई जा रही है : प्रवीण पैकरा, डीएमओ
