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Home | Raigarh News : मिल चालू करने के लिए बिक गए सारे नियम-कायदे, ग्राम पंचायत से गोदाम के लिए ली थी NOC, अब खोल दिया राइस मिल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन की मौन सहमति

Raigarh News : मिल चालू करने के लिए बिक गए सारे नियम-कायदे, ग्राम पंचायत से गोदाम के लिए ली थी NOC, अब खोल दिया राइस मिल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन की मौन सहमति

रायगढ़। नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कोई नियम-कानून से नहीं चलता। यहां सिर्फ रसूख ही सबकुछ है। जो रसूखदार है, वह कुछ भी कर सकता है। राइस मिल डालने के लिए एक कारोबारी ने ग्राम पंचायत को अंधेरे में रखा। गोदाम के लिए अनापत्ति ली और अब वहां राइस मिल चालू कर दिया है। मामला बरमकेला तहसील के ग्राम पंचायत गिरहुलपाली के मुगलीपाली गांव का है। यहां ग्राम पंचायत की एनओसी के बिना ही राइस मिल चालू कर लिया गया है। सबकुछ सेटिंग में हुआ। राइस मिल उद्योग की श्रेणी में आता है। इससे भी प्रदूषण होता है। इसीलिए जहां भी मिल लगानी होती है, वहां के निकाय से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। लेकिन मुगलीपाली में ऐसा नहीं किया गया।

राइस मिल न केवल स्थापित कर लिया गया बल्कि मिल को चालू कर लिया गया और खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग के लिए मिल का पंजीयन भी कर दिया। जबकि देखा जाए तो उक्त मिल से 10 कदम की दूरी पर स्कूल का संचालन हो रहा है। जिसके कारण ग्राम पंचायत भी अब उक्त राइसमिल को लेकर आपत्ति जता रही है। गणेश अग्रवाल नामक कारोबारी ने मुगलीपाली में श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के नाम से मिल खोली है। प्रशासन भी सारे नियम गरीबों पर ही थोपता है क्योंकि यहां मिलर को बिना एनओसी के ही यूनिट लगाने की छूट दी गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में औद्योगिक निर्माण के पूर्व ग्राम पंचायत की एनओसी अनिवार्य होती है। लेकिन यहां कोई एनओसी ही नहीं ली गई।

पंजीयन, एग्रीमेंट सबकुछ संभव
सारंगढ़-बिलाईगढ़ प्रशासन किस तरह से चल रहा है, उसका एक उदाहरण यह राइस मिल है। ग्राम पंचायत को मालूम ही नहीं था कि वहां कोई मिल खुलने जा रही है। पहले गोदाम बनाया गया। उसके बाद मिल स्थापित कर लिया गया। अधिकारियों ने भी कारोबारी के सामने घुटने टेक दिए और हर तरह का संरक्षण दिया। सारंगढ़ के पूर्व एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस साल मिल का पंजीयन और एग्रीमेंट भी हो गया। धान भी उठाव हो चुका है। बताया जा रहा है कि पास ही एक निजी स्कूल भी है।

बिजली कनेक्शन भी दिया आंख मूंदकर
आवासीय हो या व्यवसायिक, दोनों ही स्थिति में एनओसी के बाद ही स्थाई बिजली कनेक्शन मिलता है। विद्युत विभाग सभी कागजात देखने के बाद ही मीटर लगाता है। लेकिन इस राइस मिल के लिए नियमों को शिथिल कर दिया गया। बिना ग्रापं के अनापत्ति के ही मिल को स्थाई कनेक्शन दे दिया गया।