रायगढ़। शादी का झांसा देकर १५ साल की नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ जबरिया अनाचार करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत २० साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपी निरंजन उर्फ राहुल कुमार ढोली के विरूद्ध धारा ३६३, ३६६, ३७६ (जे) (एन) व धारा ६ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ के तहत आरोप था कि उसने १५ जनवरी से १६ जनवरी २०२२ को एक नाबालिग को अपने झांसे में लेकर भगा ले गया और उसके साथ अनाचार किया।
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता के पिता ने १६ जनवरी को चक्रधरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि पीडि़ता १५ वर्ष की उसकी पुत्री है और १५ जनवरी की रात ११ बजे से बिना बताये कहीं चली गई है। आसपास व अपने रिश्तेदारों में खोजबीन की मगर कोई पता नहीं चल सका। उसे शंका है कि जलसा मैरिज गार्डन के पास रहने वाला राहुल उर्फ निरंजन पीडि़ता को बहला फुसलाकर कहीं ले गया होगा। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण तैयार करते हुए छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान मोबाइल से सूचना मिली कि पीडि़ता व आरोपी जीआरपी थाना कटनी में है। सूचना मिलते ही कटनी जीआरपी पहुंचकर आरोपी से पीडि़ता को बरामद किया गया। पीडि़ता ने बयान दिया कि आरोपी शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और जबरदस्ती उससे शाारीरिक संबंध बनाये। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्ता करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को धारा ३६३ के तहत ३ साल कैद व ५ सौ रुपये अर्थदंड, धारा ३६६ में ५ साल कैद व ५ सौ रुपये अर्थदंड, धारा ३७६ (३) एवं अधिनियम की धारा ४ (२) में २० साल कठोर कारावास व ५ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
